उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आगामी पांच अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया जाना है. कोरोना महामारी के मद्देनजर इस पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं. भूमि पूजन पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है.
प्रयागराज : पांच अगस्त को राम मंदिर के लिए प्रस्तावित भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. अयोध्या में भूमि पूजन पर रोक लगाने के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता ने याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया.
सामाजिक कार्यकर्ता ने अपनी याचिका में दावा किया था कि राम मंदिर के लिए भूमि पूजन समारोह में लगभग 300 लोगों को आमंत्रित किया गया है. कोरोना महामारी का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने आशंका जताई थी कि आयोजन में शारीरिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) जैसे मानकों का उल्लंघन हो सकता है.
गौरतलब है कि अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए आयोजित 'भूमि पूजन समारोह' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत कई अन्य दिग्गजों के शामिल होने की संभावना है.
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